Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 शुरू, 18 जिलों की 653 पंचायतों के किसानों को मिलेगा लाभ। ₹22,500 तक अनुदान, Last Date, District List, Panchayat List और Apply Online प्रक्रिया जानें।
Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 बिहार के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार कृषि विभाग ने अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह में आई बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के लिए कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक DBT Agriculture Portal पर आवेदन की सुविधा 23 सितंबर 2026 से 29 सितंबर 2026 तक उपलब्ध है।
इस बार सर्वेक्षण के आधार पर 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों को इस सहायता के लिए चिह्नित किया गया है। इन प्रभावित पंचायतों के पात्र रैयत और गैर-रैयत दोनों प्रकार के पंजीकृत किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को मिलने वाली सहायता फसल और सिंचाई की स्थिति के अनुसार निर्धारित है। असिंचित क्षेत्र के लिए ₹8,500 प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान का प्रावधान है। अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लाभ दिया जाएगा।
Bihar Krishi Input Anudan 2026 – Overview
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना 2026-27 |
| विभाग | कृषि विभाग, बिहार सरकार |
| कारण | अगस्त 2026 की बाढ़ से फसल क्षति |
| आवेदन शुरू | 23 सितंबर 2026 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 29 सितंबर 2026 |
| प्रभावित जिले | 18 |
| प्रभावित प्रखंड | 84 |
| प्रभावित पंचायत | 653 |
| आवेदन मोड | Online |
| लाभार्थी | पंजीकृत रैयत एवं गैर-रैयत किसान |
| अधिकतम भूमि | 2 हेक्टेयर |
| अधिकतम अनुदान | ₹22,500 प्रति हेक्टेयर |
| भुगतान | DBT के माध्यम से बैंक खाते में |
| Official Portal | dbtagriculture.bihar.gov.in |
| Helpline | 1800-180-15551 |
आधिकारिक कृषि विभाग के पोर्टल पर वर्तमान में कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 के लिए आवेदन विंडो 23 सितंबर सुबह 6 बजे से 29 सितंबर रात 10 बजे तक प्रदर्शित हो रही है।
इन 18 जिलों में मिलेगा कृषि इनपुट अनुदान का लाभ
अगस्त की बाढ़ से हुई फसल क्षति के प्रारंभिक आकलन के आधार पर निम्न जिलों को प्रभावित सूची में शामिल किया गया है:
- भागलपुर
- भोजपुर
- बेगूसराय
- समस्तीपुर
- मुंगेर
- लखीसराय
- खगड़िया
- सारण
- औरंगाबाद
- वैशाली
- कटिहार
- अरवल
- पूर्णिया
- रोहतास
- पटना
- बक्सर
- पश्चिम चंपारण
- शेखपुरा
18 जिलों में फसल क्षति की रिपोर्ट के आधार पर कृषि इनपुट अनुदान की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि, सिर्फ जिले का नाम सूची में होना पर्याप्त नहीं है—लाभ के लिए किसान की पंचायत भी चिह्नित 653 पंचायतों में होनी चाहिए और आवेदन का सत्यापन आवश्यक होगा।
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अपनी पंचायत Full List कैसे Check करें?
कृषि विभाग के आधिकारिक आवेदन पेज पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसान आवेदन करने से पहले अपनी पंचायत का नाम सूची में जांच लें।
पंचायत की सूची चेक करने के लिए:
- सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के DBT Portal पर जाएं।
- कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 के आवेदन लिंक को खोलें।
- आवेदन पेज पर दिए गए पंचायत सूची जांचने वाले लिंक पर क्लिक करें।
- अपना जिला चुनें।
- संबंधित प्रखंड देखें।
- इसके बाद अपनी पंचायत का नाम चेक करें।
- यदि आपकी पंचायत सूची में शामिल है, तभी इस विशेष बाढ़ फसल क्षति अनुदान के लिए आवेदन करें।
Important: वर्तमान आधिकारिक आवेदन पेज पर 653 प्रभावित पंचायतों की सूची देखने के लिए लिंक दिया गया है। इसलिए किसी पुराने वर्ष की पंचायत सूची को 2026 की सूची न मानें।
2026 में कितना पैसा मिलेगा?
फसल और भूमि की स्थिति के अनुसार अनुदान की दर इस प्रकार है:
| फसल/क्षेत्र | अनुदान दर | न्यूनतम अनुदान |
|---|---|---|
| वर्षाश्रित/असिंचित क्षेत्र | ₹8,500 प्रति हेक्टेयर | ₹1,000 |
| सिंचित क्षेत्र | ₹17,000 प्रति हेक्टेयर | ₹2,000 |
| शाश्वत/बहुवर्षीय फसल, गन्ना सहित | ₹22,500 प्रति हेक्टेयर | ₹2,500 |
यह सहायता अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए देय होगी।
इसका मतलब है कि पात्रता और वास्तविक फसल क्षति के आधार पर किसान को अधिकतम दर पर 2 हेक्टेयर तक के लिए सहायता मिल सकती है। ₹22,500 प्रति हेक्टेयर वाली दर विशेष रूप से शाश्वत/बहुवर्षीय फसलों के लिए है।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
कृषि इनपुट अनुदान के लिए पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं।
1. रैयत किसान
रैयत किसान के लिए:
- अद्यतन LPC अथवा
- वर्ष 2023-24, 2024-25 या 2025-26 की मान्य लगान रसीद/LPC
जैसे भूमि संबंधी दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।
2. गैर-रैयत/बटाईदार किसान
गैर-रैयत या वास्तविक खेतिहर किसान को निर्धारित स्व-घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा। इसे संबंधित जनप्रतिनिधि और कृषि समन्वयक से सत्यापित कराना होगा। आधिकारिक पोर्टल पर इसके लिए घोषणा पत्र का प्रारूप भी उपलब्ध है।
किसान परिवार के लिए महत्वपूर्ण नियम
इस योजना में किसान परिवार का विवरण महत्वपूर्ण है। आधिकारिक आवेदन पेज के अनुसार परिवार के विवरण का आधार से सत्यापन किया जाएगा। एक किसान परिवार से आवेदन संबंधी नियमों का पालन करना जरूरी है।
आवेदन में गलत या अपूर्ण परिवार विवरण देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
आधार से लिंक बैंक खाता जरूरी
कृषि इनपुट अनुदान की राशि DBT के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले किसान को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि बैंक खाता Aadhaar/NPCI से लिंक है।
आधिकारिक पोर्टल पर भी किसानों को बैंक खाते के Aadhaar/NPCI linkage की जांच करने की सलाह दी गई है।
Bihar Krishi Input Anudan 2026 Documents
आवेदन करते समय किसान को अपनी श्रेणी के अनुसार दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।
रैयत किसान के लिए
- किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार लिंक बैंक खाता
- अद्यतन LPC/लगान रसीद
- भूमि एवं फसल संबंधी विवरण
- परिवार का विवरण
गैर-रैयत किसान के लिए
- किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- आधार लिंक बैंक खाता
- स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
- भूमि/खेती से संबंधित आवश्यक जानकारी
- परिवार का विवरण
Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान के पास कृषि विभाग का 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर होना जरूरी है। बिहार कृषि विभाग के अनुसार पंजीकृत किसान ही ऑनलाइन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।
Step 1 – Official Website खोलें
सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर जाएं।
Step 2 – कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 चुनें
होमपेज पर उपलब्ध कृषि इनपुट अनुदान 2026-27 से संबंधित आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
Step 3 – पंचायत की सूची चेक करें
आवेदन करने से पहले अपनी जिला–प्रखंड–पंचायत की जानकारी सूची में चेक करें।
Step 4 – किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें
अपना 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर दर्ज करें।
Step 5 – OTP से Verification करें
पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें। OTP को किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर न करें।
Step 6 – परिवार और भूमि की जानकारी भरें
मांगी गई परिवार, भूमि, किसान प्रकार और फसल क्षति से संबंधित जानकारी दर्ज करें।
Step 7 – Documents की जानकारी दें
रैयत किसान भूमि संबंधी दस्तावेज और गैर-रैयत किसान निर्धारित स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की जानकारी दें।
Step 8 – Bank Details Check करें
सुनिश्चित करें कि दर्ज बैंक खाता आधार/NPCI से लिंक है।
Step 9 – Form Submit करें
सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन को Submit करें और Application/Acknowledgement सुरक्षित रखें।
आवेदन की अंतिम तिथि
किसानों को इस योजना के लिए आवेदन करने का बहुत कम समय दिया गया है।
आवेदन शुरू: 23 सितंबर 2026
अंतिम तिथि: 29 सितंबर 2026
आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन विंडो 29 सितंबर 2026 रात 10 बजे तक दिखाई गई है।
आवेदन का Verification कैसे होगा?
कृषि विभाग के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के बाद सत्यापन की प्रक्रिया संबंधित स्तर पर की जाती है। विभाग के सामान्य DBT प्रक्रिया के अनुसार पंचायत स्तर पर कृषि समन्वयक, प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जिला स्तर पर संबंधित अधिकारी आवेदन का सत्यापन करते हैं।
इसलिए आवेदन करते समय गलत फसल, जमीन, परिवार या बैंक संबंधी जानकारी दर्ज करने से बचें।
फसल क्षति के लिए कितने प्रतिशत नुकसान पर लाभ?
आपदा राहत के प्रावधानों के तहत फसल में निर्धारित स्तर की क्षति होने पर इनपुट अनुदान दिया जाता है। हालिया बाढ़ संबंधी रिपोर्टों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति को अनुदान के प्रावधान से जोड़ा गया है। अंतिम लाभ संबंधित सरकारी सत्यापन और लागू नियमों के अनुसार तय होगा।
Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Application Start Date | 23 सितंबर 2026 |
| Application Last Date | 29 सितंबर 2026 |
| Online Application Time | सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक |
| प्रभावित अवधि | अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह की बाढ़ |
| प्रभावित जिले | 18 |
| प्रभावित प्रखंड | 84 |
| प्रभावित पंचायत | 653 |
Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 Helpline
योजना से संबंधित किसी समस्या या जानकारी के लिए किसान किसान हेल्पलाइन सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1800-180-15551 पर संपर्क कर सकते हैं। संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी से भी जानकारी ली जा सकती है।
Important Links
| काम | Link |
|---|---|
| Official DBT Agriculture Portal | Bihar Agriculture DBT Portal |
| Krishi Input Anudan 2026-27 | Online Application |
| Panchayat List | Official Application Page पर Check करें |
| Farmer Registration | DBT Farmer Registration |
| Helpline | 1800-180-15551 |
FAQs – Bihar Krishi Input Anudan 2026
Bihar Krishi Input Anudan 2026 के आवेदन कब से शुरू हैं?
ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर 2026 से शुरू हुए हैं और अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026 है।
इस बार कितनी पंचायतों के किसानों को लाभ मिलेगा?
अगस्त 2026 की बाढ़ से प्रभावित 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों के किसानों को योजना के तहत लाभ दिया जाना है।
क्या सभी 18 जिलों के सभी किसानों को पैसा मिलेगा?
नहीं। किसान का क्षेत्र संबंधित 653 प्रभावित पंचायतों में होना चाहिए और आवेदन का सत्यापन तथा योजना की अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
अधिकतम कितना अनुदान मिलेगा?
शाश्वत/बहुवर्षीय फसल के लिए ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक अनुदान है। असिंचित क्षेत्र के लिए ₹8,500 और सिंचित क्षेत्र के लिए ₹17,000 प्रति हेक्टेयर की दर है।
कितनी जमीन के लिए अनुदान मिलेगा?
एक किसान परिवार को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि तक के लिए अनुदान देय है।
क्या बटाईदार किसान आवेदन कर सकते हैं?
हाँ। पंजीकृत गैर-रैयत/वास्तविक खेतिहर किसान भी निर्धारित स्व-घोषणा प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक शर्तों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
अपनी पंचायत की Full List कहां देखें?
बिहार कृषि विभाग के आधिकारिक आवेदन पेज पर आवेदन से पहले पंचायत का नाम सूची से जांचने का विकल्प दिया गया है। वहीं से जिला, प्रखंड और पंचायत की स्थिति चेक करनी चाहिए।
क्या बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है?
हाँ। आधिकारिक आवेदन निर्देशों के अनुसार योजना की राशि आधार से लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
किसान पंजीकरण नंबर कितने अंकों का होता है?
बिहार कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर किसान को 13 अंकों का किसान पंजीकरण नंबर दिया जाता है, जिसका उपयोग ऑनलाइन अनुदान आवेदन में किया जाता है।
Conclusion
Bihar Krishi Input Anudan Online Apply 2026 के तहत अगस्त 2026 की बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 सितंबर से शुरू हो गई है। इस चरण में 18 जिलों के 84 प्रखंडों की 653 पंचायतों को शामिल किया गया है। पात्र रैयत और गैर-रैयत किसान 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किसानों को आवेदन करने से पहले अपनी पंचायत की Full List, किसान पंजीकरण नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज और आधार से लिंक बैंक खाते की जानकारी जांच लेनी चाहिए। अनुदान की राशि फसल और क्षेत्र के अनुसार ₹8,500 से ₹22,500 प्रति हेक्टेयर तक निर्धारित है और अधिकतम 2 हेक्टेयर तक लाभ दिया जाएगा।

